काला हिरण शिकार प्रकरण से जुड़े मामलों को सेशन कोर्ट से हाईकोर्ट में स्थानान्तरित करने की सलमान खान की याचिका पर आज सुनवाई टल गई। इस मामले में आज सलमान के वकील की तरफ से सुनवाई तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया था। साथ ही मामले में अभी तक राज्य सरकार ने भी अपना जवाब पेश नहीं किया है। ऐसे में न्यायाधीश पीएस भाटी ने सुनवाई को दो सप्ताह तक स्थगित कर दिया।
जोधपुर के निकट कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरण की शिकार करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी थी। कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इन लोगों को बरी किए जाने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सलमान ने इस सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील कर रखी थी। वहीं, आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार ने सेशन कोर्ट में चुनौती दे रखी है।
ऐसे में सलमान खान की तरफ से एक ट्रांसफर याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई। इसमें कहा गया कि तीनों मामले एक-दूसरे से जुड़े हैं। यदि तीनों मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में की जाए तो समय की बचत होगी। इस ट्रांसफर याचिका पर आज न्यायाधीश पीएस भाटी की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत आज व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थ थे। ऐसे में उन्होंने आग्रह किया कि सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। वहीं इस मामले में अभी तक राज्य सरकार ने भी जवाब पेश नहीं किया है। इस जवाब के आधार पर ही हाईकोर्ट फैसला करेगा। ऐसे में न्यायाधीश भाटी ने सुनवाई को दो सप्ताह तक स्थगित कर दिया।
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