नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी अशफाक खान को पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक शिवप्रकाश भाटी ने बताया कि परिवादिया द्वारा 26 नवंबर 2018 को मंडोर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री उसकी भांजी के घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहीं थीं। तब ही घर के सामने रहने वाले अशफाक ने बच्चों को पैसे देकर चीज लेने दुकान पर भेज दिया और उसकी नाबालिग बच्ची को उठाकर घर के अंदर लेकर गया। उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची को घर के अंदर ले जाते वक्त पीड़िता के बड़े भाई ने देख लिया था, उसने तुरंत उसे बताया और उसने आवाज लगाकर बच्ची को बाहर बुलाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद दोषी करार देते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, अगर जुर्माना नहीं चुकाया तो तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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