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फर्जी दस्तावेज बना जमीन हड़पने के एक मामले में दो अधिवक्ताओं को भी जेल जाना पड़ा। एडीजे संख्या-4 श्रीमती मनोज जोशी ने अधीनस्थ कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अधिवक्ता राजेंद्रसिंह चारण व मोहनसिंह रतनू को जेल भेजा। तीन अन्य आरोपियों चुन्नीलाल माली, हेमराज माली, व संतोष की भी सजा बरकरार रखी गई है।
दोनों वकीलों ने इस फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इन दोनों की पिटीशन पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। परिवादी भंवरलाल ने 9 अप्रैल 2001 को परिवाद पेश कर अदालत को बताया था, कि उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 49 सुरपुरा गांव में स्थित है। इसमें वह कृषि कार्य करता है, लेकिन रजिस्ट्री विभाग से उसके पास वर्ष 2001 में नोटिस आया।
इससे उसे यह जानकारी हुई कि उसकी जमीन को चुन्नीलाल ने अपने पुत्र हेमराज व अपने यहां काम करने वाले संतोष के साथ मिलकर अंगूठे के फर्जी निशान कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। इसमें अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह चारण व नोटेरी पब्लिक मोहनसिंह रतनू ने भी सहायता की। इन सबने मिलकर प्रार्थी की जमीन हड़प ली।
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