श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी निरोधक यूनिट व चाइल्ड लाइन करौली द्वारा बाल श्रम रोकथाम एवं जागरूकता अभियान के तहत जिले में बुधवार को कैलादेवी मुख्य बाजार क्षेत्र में कार्यवाही की गई। व्यापारियों एवं ढाबा, होटल संचालकों से बाल श्रम नहीं करवाने के लिए वचन पत्र भरवाए गए। श्रम निरीक्षक माधव गोस्वामी, मानव तस्करी यूनिट करौली के रवि कुमार एवं बाल कल्याण समिति के दिलीप मीणा द्वारा संस्थान मालिकों को बाल श्रम संबंधी कानूनों की जानकारी दी गई। व्यापारियों, संस्थान मालिकों से समझाइश की गई कि कोई भी संस्थान मालिक बाल श्रम न कराये। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसी भी संस्थान पर 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक कार्य करते हुए पाया गया तो संस्थान मालिक के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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