आरजीएचएस के लाभार्थियों को अब राजकीय चिकित्सा संस्थान की परामर्श पर्ची पर डॉक्टर के आरएमसी या आईएमसी नंबर लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय के परियोजना निदेशक ने ये बाध्यता खत्म कर दी है। इससे पहले परियोजना निदेशक की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें योजना के तहत दवा लेने के लिए सरकारी चिकित्सा संस्थानों की परामर्श पर्ची पर डॉक्टर के नाम, पदनाम, आरएमसी नंबर की सील लगवाना अनिवार्य कर दिया गया था।
पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष बजरंगलाल शर्मा ने बताया कि अब परियोजना निदेशक ने इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब सरकारी चिकित्सा संस्थानों की परामर्श पर्ची और अनुमोदित चिकित्सालय के ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से जनरेट परामर्श पर्ची पर चिकित्सक का नाम और आरएमसी नंबर लिखे जाने की बाध्यता नहीं होगी।
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