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पाॅक्साे कोर्ट क्रम-2 न्यायाधीश आरजेएस राकेश कटारा ने हरनावदाशाहजी थानाक्षेत्र में साल 2017 में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को फैसला दिया है। अभियुक्त को चार साल के साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महेश त्यागी ने बताया कि 9 मई 2017 को पीड़िता ने हरनावदाशाहजी थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इसमें बताया कि 9 मई की सुबह 3 बजे अन्य महिलाओं के साथ खोह में तेंदूपत्ता लेने गई थी। करीब चार बजे खोह में पहुंचकर पीड़िता पत्ते तोड़ रही थी। इस दौरान आरोपी हरिराम उर्फ हरिदास ने उससे छेड़छाड़ की। पीड़िता के शाेर मचाने पर अन्य महिलाएं दौड़कर आई, तो हरिराम वहां से भाग गया। पीड़िता ने घर आकर घटना माता-पिता को बताई।
इस पर पुलिस ने धारा 354, 354 (ख) आईपीसी व 7/8 पाॅक्साे एक्ट में दर्ज कर जांच प्रारंभ की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने हरिराम उर्फ हरिदास को धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए चार साल के साधारण कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी है।
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