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जिला प्रमुख के चुनाव को चुनौती देते हुए कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई है। पिछले दिनों हुए जिला परिषद का चुनाव रद्द करने को लेकर जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में एक चुनाव याचिका पेश की गई है। चुनाव याचिका जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता को पक्षकार बनाकर पेश की गई है। जिला न्यायालय ने याचिका दर्ज कर विपक्षियों को नोटिस जारी कर तलब करने के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रमुख के चुनाव 9 दिसंबर को हुए थे। चुनाव याचिका चुनाव के एक महीने में दर्ज कराई जा सकती है। सोमवार को पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से याचिका दी गई।गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पक्षकारों को 27 जनवरी को तलब करते हुए अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता व पूर्व लोक अभियोजक भूपेंद्रसहाय सक्सेना शर्मा हैं। याचिका में कहा गया है कि जिला प्रमुख निर्वाचन में नियम और प्रक्रिया के विरुद्ध मतदान मे शामिल किए गए मतपत्रों से मतदान की गोपनीयता भंग हुई है। इसी कानूनी आधार पर याचिका जिला जज के समक्ष पेश की गई है।इसलिए दी चुनाव को चुनौतीसूत्रों के अनुसार इस आधार पर कोर्ट में चुनाव को चुनौती दी है कि जिला प्रमुख के चुनाव में चुनाव आयोग ने मतपत्रों पर नंबरिंग डाल दी, जबकि नियमानुसार बैलट बॉक्स में डाले जाने वाले मतपत्र पर किसी तरह की नंबरिंग, चिह्न या हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मत की गोपनीयता भंग होने की आशंका रहती है।ऐसे में मतपत्र निरस्त हो जाएगा। चुनाव आयोग ने जिला प्रमुख चुनाव में मतपत्रों पर 23 जनवरी तक नंबरिंग कर दी। इससे गोपनीयता खत्म होने का खतरा रहता है। चुनाव आयोग ने नियमों की अनदेखी की है, जिससे मतगणना से पहले ही चुनाव की गोपनीयता भंग हो गई। हालांकि अधिवक्ता सक्सेना ने इस पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
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