राहत:15 साल पुराने वाहन 30 सितंबर तक वैध रहेंगे

झालावाड़2 वर्ष पहले
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राज्य सरकार ने 15 साल पुराने वाहन मालिकों काे कुछ समय के लिए राहत दी है। विभाग ने 15 साल पुराने वाहनाें काे 30 सितंबर तक नगरीय सीमा मे चलाने की अनुमति दी है। जानकारी के अनुसार एनजीटी के तहत 15 साल पुराने वाहनाें काे नगरीय सीमा से बाहर करना था, लेकिन काेराेना महामारी के चलते इनकी वैधता काे 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। काेराेना में परिवहन विभाग ने अपने कार्यालयाें काे बंद कर दिया गया था।

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