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बीईईओ कार्यालय झालरापाटन में करीब पांच साल पहले 21 लाख 38 हजार 732 रुपए के गबन मामले में तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने की है। सीडीईओ सुरेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने अपने कार्यालय में 16 सीसीए नियम के अंतर्गत विचाराधीन जांच प्रकरणों की सुनवाई की। इसमें बीईईओ कार्यालय झालरापाटन में गबन प्रकरण में दोषी कार्मिक तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक अनवर हुसैन गौरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
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