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पोक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने दो साल पुराने एक नाबालिग के साथ ज्यादती का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त को 3 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 2 अक्टूबर 2019 को पीड़िता अपने पिता के साथ डग थाना पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी दिन में हैंडपंप पर पानी भरने गई थी, वहां से पानी की बाल्टी उठाकर लौट रही थी। तभी पीछे से गांव का ही गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह आया और उसके साथ ज्यादती करने लगा। नाबालिग की चीख पुकार सुनकर उसकी मां दौड़कर आई। आरोपी ने मां का भी हाथ मरोड़ दिया और बाद में फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद काेर्ट ने आरोपी को 3 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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