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पोक्सो कोर्ट द्वितीय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दो साल पुराने मामले में आराेपी को तीन साल साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार जुर्माना लगाया। यह सजा पोक्सो कोर्ट के विषिष्ठ न्यायाधीश अनीश दाधीच ने सुनाई। पोक्सो कोर्ट द्वितीय के विषिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र की निवासी एक पीड़िता ने 2 फरवरी 2019 को अपने माता-पिता के साथ आकर रिपोर्ट दी कि वह जब भी कोचिंग जाती ताे उसके साथ खानपुर सर्राफा बाजार निवासी मोहम्मद अरबाज पुत्र मोहम्मद शोहेब उर्फ सलीम आए दिन छेड़छाड़ करता था। 31 जनवरी 2019 को शाम पांच बजे वह कोचिंग जा रही थी तो कोचिंग की गली के पास आरोपी अरबाज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने मोबाइल से उसके साथ फोटो क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर भाग निकली। उसने अपने माता-पिता को सारी बात बताई। इस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। जहां गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए काेर्ट ने उसे 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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