एसीबी कोर्ट कोटा के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने रिश्वत प्रकरण के आरोपी बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्रसिंह राव के प्रार्थना को सुनवाई केबाद खारिज कर दिया। इंद्रसिंह राव ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें ट्रेप कार्रवाई को अंजाम देने वाले अधिकारी व उनकी टीम,स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी गोविंद सिंह की कॉल डिटेल लोकेशन सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न मोबाइल कंपनियों को आदेश देने की मांग की।
और कहां कि फर्जी ट्रेप कार्रवाई का खुलासा परिवादी,एसपी व पुलिस निरीक्षक एवं उनकी टीम तथा स्वतंत्र गवाह की कॉल डिटेल एवं लोकेशन से हो सकेगा। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इधर मामले में आरोपी के खिलाफ अभियोजन नहीं मिलने पर ACB की टीम ने कोर्ट ने मोहलत मांगी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है। मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।
ये था मामला
कोटा एसीबी ने पेट्रोल पंप की एनओसी (NOC) जारी करने की एवज में 9 दिसम्बर 2020 को बारां के तत्कालीन कलेक्टर के पीए महावीर प्रसाद को 1 लाख 40 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप किया था। जिसे एसीबी ने कोर्ट में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने महावीर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। इसके बाद 23 दिसंबर को पूछताछ के बाद इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर 24 दिसम्बर को कोर्ट में पेश किया था। 1 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट ने 25 दिसम्बर को जेल भेजने के आदेश दिए थे। एसीबी घूसकांड में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 565 पेज की चार्जशीट पेश की थी।
मामले में राव के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने को आधार बनाकर उनके वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। इंद्रसिंह राव करीब 8 महीने जेल में बंद रहे थे।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.