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एसीबी कोर्ट ने बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव के पीए महावीर नागर की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। अब नागर 6 जनवरी तक कोटा की जेल में रहेंगे। 9 दिसंबर को एसीबी ने पीए नागर को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। 10 दिसंबर से नागर जेल में बंद है। इससे पहले 24 दिसंबर को नागर की न्यायिक अभिरक्षा को एसीबी कोर्ट ने 6 जनवरी तक बढ़ा दिया था। बता दें कि रिश्वत के इस मामले में पूर्व कलेक्टर इंद्रसिंह राव भी कोटा जेल में बंद है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 6 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए थे।
सोमवार को एसीबी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने नागर की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।
हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने पीए महावीर की ओर से कोर्ट में तर्क दिया कि एसीबी द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद है। महावीर अधीनस्थ कर्मचारी है जो कलेक्टर के निर्देशानुसार काम करता है। पीए को कलेक्टर के दस्तावेजी व मौखिक सभी आदेश का पालन करना होता है। महावीर ने रिश्वत की मांग खुद के लिए नहीं की। न ही महावीर के पास परिवादी का कोई कार्य लंबित था। बचाव पक्ष के वकील ने महावीर की बीमारी संबंधी दस्तावेज पेश कर जमानत मांगी थी।
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