नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम 5 ने आरोपी युवक को सजा सुनाई है। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने आरोपी जितेंद उर्फ जीतू (24) को 20 साल कारावास व 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। खेत पर गई किशोरी को आरोपी युवक भगाकर अपने साथ मांगरोल ले गया था। 9 दिन साथ रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2019 को 16 साल पीड़िता के अपने खेत पर गई थी। वो शाम तक नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास व रिश्तेदारों के यहां तलाशा लेकिन पीड़िता का पता नहीं लगा। अगले दिन परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 दिसंबर 2019 को पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 16 गवाहों के बयान हुए।
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