मासूम से कुकर्म करने के करीब 14 महीने पुराने मामले में पोस्को कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी के नाबालिग होने पर कोर्ट ने बालक के 21 साल की उम्र पूरी करने तक सजा भुगतने के लिए सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए है। साथ आचरण में सुधार के लिए शिक्षा, बुद्धि विकास के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया पीड़ित मासूम के चाचा ने 14 सितंबर 2021 को रामगंजमंडी थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसका बड़ा भाई ट्रक चलाता है। जो बाहर गया हुआ है। उसके दो लड़के है। उसका छोटा लड़का ( 7 साल) दोपहर में मोहल्ले में लड़कों के साथ खेल रहा था। उसी समय पड़ोसी युवक (16 साल 9 महीने) आया। पतंग दिलाने के बहाने भतीजे को अपने साथ तालाब की पाल पर झाड़ियों में ले गया। और भतीजे से कुकर्म किया। फिर रोते हुए छोड़कर चला गया। घर आकर उसने सारी बात बताई।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को निरुद्ध किया। 17 दिसंबर 2021 को न्यायालय प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड कोटा में चालान पेश किया। जिसके बाद किशोर न्याय बोर्ड से केस ट्रांसफर होकर 29 जनवरी 2022 को पोस्को कोर्ट में आया। कोर्ट में 12 गवाहों के बयान हुए।
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