5 साल की मासूम से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम 1 ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने बाल अपचारी को 10 साल की सजा व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि बाल अपचारी के 21 साल का होने तक सुधार गृह भरतपुर में रखा जाए।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि 10 मार्च 2018 को पीडिता की मां ने अनन्तपुरा थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया उसकी 5 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। उनके सामने मकान में रहने वाला युवक बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले गया। बेटी घर पहुंची पूछताछ में उसने सारी बात बताई।
शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म व पोक्सो की धारा में मामला दर्ज कर बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। कोर्ट में चालान पेश किया। बाल न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद मामला पोक्सो कोर्ट में आया था। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गए।
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