पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला नयापुरा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के होटल का है। पूर्व विधायक का आरोप है कि अवैध रूप से कब्जा पर बने इस होटल का पट्टा जारी नहीं हो सकता। लेकिन शांति धारीवाल विभाग के मंत्री होने का गलत फायदा उठा रहे हैं और अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने निगम के अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि अगर पट्टा जारी हुआ तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
दरअसल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कलेक्ट्री सर्किल के पास नवरंग होटल के नाम से प्रतिष्ठान है। कुछ दिन पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस के पट्टे के लिए आवेदन किया था। नगर निगम ने इस बाबत एक विज्ञप्ति भी जारी कर आपत्तियां मांगी थी। इस आवेदन पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने सवाल उठाए हैं। गुंजल ने कहा कि 50 साल से इस जमीन पर अवैध कब्जा कर अब शांति धारीवाल ने होटल खड़ा कर लिया और अब इसका पट्टा चाह रहे हैं जबकि यह न 69 ए में कवर हो रहा है और न स्टेट ग्रांट एक्ट में कवर हो रहा है। यह जगह सीआईटी कोटा का प्लांड एरिया है। उन्होंने कहा कि प्लांड एरिया में प्लॉट काटकर विकसित की गई कॉलोनी में स्टेट ग्रांट एक्ट लागू नहीं होता। नॉन प्लांड में जो आजादी से पहले बस गई उनमें स्टेट ग्रांट लागू है। वही 69ए में अपना मालिकाना हक निगम में ट्रांसफर कर निगम उसे रिवर्ट कर पट्टा जारी कर सकती है। लेकिन इसका कोई मालिकाना हक नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि धारीवाल केवल अपनी मां की वसीयत के आधार पर पट्टा चाह रहे हैं। वसीयत के आधार पर होटल पर कब्जा होने की बात कहकर धारीवाल अनैतिक रूप से पट्टा चाह रहे हैं। गुंजल ने कहा कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद पट्टे को लेकर आपत्ति जारी करवा दी गई है। हाई कोर्ट में रिट भी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर निगम के अधिकारी गलत तरीके से पट्टा जारी करते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा।
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