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समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को माह फरवरी 2021 के संवेतन बिल के साथ आयकर कटौती प्रमाण संलग्न कर भिजवाने के बाद ही संवेतन बिल पारित किया जाएगा। जिला कोषाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि माह फरवरी 2021 के संवेतन बिल कोषालय में प्रेषित करते समय बिल वर्ष 2020-21 के लिए कार्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण से आयकर गणन प्राप्त कर तदनुसार आयकर टीडीएस की कटौती करते हुए प्रमाण पत्र संवेतन बिल के सिस्टम पर अपलोड कर भिजवाना होगा।
आयकर कटौती प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी भिजवाने के लिए बिल के साथ यह लिखकर भिजवाना होगा कि ‘प्रमाणित किया जाता है, कि कार्यालय में पदास्थापित समस्त अधिकारीगण, कार्मिकगण से वित्त वर्ष 2020-21 के आयकर गणन पत्र प्राप्त कर लिए है तथा समस्त आयकर गणन लिए है। समस्त आयकर गणन पत्रों की जांच कर आयकर टीडीएस कटौती कर ली है।
प्रसाद ने बताया कि अधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आयकर गणन के साथ संलग्न ट्यूशन फीस, रसीदों की सावधानी पूर्वक जांच कर ली गई है तथा ट्यूशन फीस या किसी कोचिंग संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस की आयकर में राहत प्रदान नहीं की गई है। इसी प्रकार गैर-सरकारी संस्थाओं को दान की गई राशि के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर आयकर में छूट प्रदान नहीं की गई। एचआरए की छूट लेने के लिए नियमानुसार मकान मालिक की रसीद तथा 80जी में छूट के लिए रसीद संलग्न करना होगा।
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