राज्य कैबिनेट की बैठक में भर्तियों और कर्मचारियों के सर्विस रूल्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने प्रमोशन होने पर कर्मचारी को 1 साल के लिए प्रोबेशन पर रखने के प्रोविजन को हटा दिया है। सरकार ने मिसलेनियस सर्विस रूल्स में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे सभी सेवा नियमों में समानता आएगी। कार्मिक विभाग ने 2006 में ही नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन से किसी पोस्ट पर अपॉइंट होने वाले कर्मचारी के लिए 1 साल का प्रोबेशन खत्म कर दिया था। लेकिन मिसलेनियस सर्विस रूल्स में यह प्रोविजन बना हुआ था। जिसे हटाया गया है।
प्रदेश में ग्रामीण विकास राज्य सेवा की जूनियर सीरीज में सीधी भर्ती और प्रमोशन का 50-50 रेशो रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में संशोधन को मंजूरी दी है। मौजूदा वक्त में जूनियर वेतन श्रृंखला की कुल 75 प्रतिशत पोस्ट सीधी भर्ती से भरने का प्रोविजन है। जिसमें संशोधन किया गया है। इससे 50 प्रतिशत पदों को एडिशनल तौर पर विकास अधिकारियों के प्रमोशन के जरिए भरा जा सकेगा।
असिस्टेंट और एडिशनल विकास अधिकारी के ज्यादा प्रमोशन होंगे
कैबिनेट के इस फैसले से असिस्टेंट और एडिशनल विकास अधिकारी के प्रमोशन के लिए ज्यादा संख्या में पोस्ट उपलब्ध होंगी। विभाग में विकास अधिकारी के खाली पदों को प्रमोशन से जल्द भरा जा सकेगा। साथ ही, लंबे समय से पोस्ट खाली रहने की समस्या दूर होगी। एडिशनल विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर प्रमोशन देने से ग्राम विकास अधिकारियों को मोटिवेशन मिलेगा और उनकी वर्क परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होगी।
सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को नोटिफाइड कर सकेगी राज्य सरकार
कैबिनेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2021 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित विधेयक से राज्य सरकार को भी केन्द्र सरकार की तर्ज पर सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को नोटिफाइड करने की पॉवर मिल जाएंगी। इससे क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन में तेजी आएगी।
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