राजस्थान में सभी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। EV पर मोटर वाहन टैक्स भी नहीं देना होगा। गहलोत सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (REVP) को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज्ड वन टाइम कॉन्ट्रिब्यूशन और SGST रिफिलिंग के लिए 40 करोड़ रुपए के एडिशनल बजट प्रोविजन मंजूर किया गया है।
परिवहन विभाग और राज्य सरकार के मुताबिक इस पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन में कमी आएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5 से 10 हजार रुपए , थ्री-व्हीलर पर 10 से 20 हजार रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल- फोर-व्हीलर पर 50 हजार रुपए, बस पर 2 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी।
E-व्हीकल मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से बाहर
CM गहलोत ने साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक इन वाहनों के खरीदारों को SGST की रिफिलिंग करने, साथ ही वन टाइम सब्सिडी के तौर पर बैटरी कैपेसिटी के मुताबिक व्हीकल की खरीद पर यह सब्सिडी सरकार देगी।
प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-व्हीकल बेचने वालों को सभी तरह की रिफिलिंग 7 दिनों में करने का प्रोविजन किया गया है। E-व्हीकल पॉलिसी के तहत सीमित संख्या में वाहनों को यह सब्सिडी दी जाएगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।
JVVNL है नोडल एजेंसी
इसके साथ ही प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने राजस्थान में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर की राज्य नोडल एजेन्सी जयपुर डिस्कॉम है।
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