मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सिक्योरिटी देने के आदेश दिए हैं। धमकियों से परेशान पीड़िता की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में याचिका लगाई गई थी। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीरेन्द्र कुमार ने राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर को पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
अब 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) युवती को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें 1 महिला और 1 पुरूष पुलिसकर्मी शामिल है। इस सुरक्षा का खर्चा राज्य सरकार और पुलिस विभाग ही वहन करेंगे।
जान-माल के नुकसान का जताया अंदेशा
पीड़िता के वकील नसीरूद्दीन खान ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि राजस्थान पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं किया।
इसलिए उसे मजबूरन दिल्ली जाकर FIR दर्ज करवानी पड़ी। आरोपी के पिता राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके राजनीतिक प्रभाव और पीड़िता को मिल रही धमिकयों के चलते उसे और उसके परिवार को जान-माल के नुकसान का अंदेशा है। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में सुरक्षा देने के आदेश दे दिए।
रोहित जोशी की गिरफ्तारी और चार्जशीट फाइल होने तक सुरक्षा
पीड़िता के वकील ने बताया कि राजस्थान पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिसर पीड़िता की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे। जब तक आरोपी रोहित जोशी गिरफ्तार नहीं हो जाता और चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती। तब तक पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग कोर्ट से की गई थी।
यह याचिका 17 मई को लगाई गई थी, जो सोमवार को कोर्ट में लिस्ट हुई। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद रहे। जिन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया।
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