बहू से रेप करने के आरोपी ससुर को 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 11 साल पुराने इस मामले में मंगलवार को फैसला आया है। मामला पाली के मारवाड़ जंक्शन का है।
पब्लिक प्रोसीक्यूटर प्रेम सिंह राठौड़ ने बताया की जुलाई 2011 में एक व्यक्ति ने मारवाड़ जंक्शन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बेटी की शादी 6 साल पहले खारची गांव में हुई थी। शादी के बाद दो बच्चे भी हुए। दामाद अपने भाई के साथ पुणे में व्यापार करता था, जबकि उनकी बेटी दोनों बच्चों के साथ ससुराल खारची में रहती थी।
रेप कर जान से मारने की दी थी धमकी
16 जुलाई 2011 की रात को ससुर शिवलाल (55) पुत्र शेराराम माली ने बेटी से रेप किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर निकल गया। पीड़िता ने घटना के बारे में सास व अन्य परिजनों को बताया तो उसे चुप रहने की हिदायत दी गई। पीहर आकर बताया तब मारवाड़ जंक्शन थाने में रिपोर्ट दी। इस पर पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया,जहां से उसे जेल भेजा गया।
आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
11 साल पुराने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की गई। एडीजे कोर्ट की जज डॉ. मनीषा चौधरी ने फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी ससुर को दोषी मानते हुए 10 साल की जेल और 2 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।
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