पाली में नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट में 20 साल की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने 7 महीने में मामले का निपटारा कर पीड़ित को न्याय दिलाया। विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में 5 मई, 2021 को एक महिला ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि 5 मई 2021 को वह मजदूरी पर गई थी। दोपहर को घर लौटी तो उसके दो बेटे घर के बाहर बैठे थे। उन्होंने बताया कि बहन व पापा अंदर कमरे में हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में मेरा पति आपत्तिजनक अवस्था में था। पता चला कि उसने मेरी बेटी के साथ रेप किया है। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी पिता मौका देख फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू की थी।
उधर, इस मामले में शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की बहस व गवाहों के बयान के बाद 35 वर्षीय लक्ष्मणराम को अपनी 12 साल की बेटी से दुष्कर्म (रेप) का दोषी पाया गया। उसे 20 साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई।
दर्द से चिल्लाई तो की मारपीट
अपने बयान में नाबालिग ने बताया था कि पिता की गंदी हरकत से दर्द होने लगा तो उसने विरोध किया। इस पर पिता ने मारपीट कर उसे डरा दिया। मां ने आरोपी पति को पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो मौके से भाग गया था।
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