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पाेक्साे एक्ट पाली की काेर्ट संख्या एक के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने शिवपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आराेपी मांगीलाल गुर्जर पुत्र हेमाराम निवासी सरदार समंद काे दाेषी करार देते हुए पांच साल के कठाेर कारावास की सजा सुनाई है। काेर्ट ने मुजरिम काे 21 हजार 500 रुपए से भी दंडित किया है। पाेक्साे एक्ट काेर्ट संख्या एक के विशिष्ठ लाेक अभियाेजक संदीप नेहरा ने बताया कि 21 अप्रैल,2019 काे एक व्यक्ति ने शिवपुरा थाने में रिपाेर्ट दर्ज कराई थी कि सरदार समंद गांव का आराेपी मांगीलाल गुर्जर पुत्र हेमाराम माैका देख कर उसकी चार साल की पुत्री काे उठा कर अपने घर ले गया।
आराेप था कि आराेपी ने पीड़िता से दुष्कर्म का प्रयास किया और शाेर मचाने पर आराेपी माैके से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आराेपी मांगीलाल काे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ काेर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पुरी करते हुए विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराम शर्मा ने मुल्जिम मांगीलाल काे बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म का प्रयास व पाेक्साे एक्ट में दाेषी करार देते हुए उसे 5 साल के कठाेर कारावास की सजा सुनाई।
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