पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने एक मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 26 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।
विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि आरोपी पाली जिले के सांवलता गांव (रानी) निवासी 21 साल के भंवरलाल पुत्र बाबूलाल जोगी ने मोबाइल पर प्यार भरी बातें कर नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसाया। फिर 17 नवम्बर 2019 की रात को करीब 9 बजे गांव के सूनसान एरिए में मिलने बुलाया। जैसे ही नाबालिग मिलने पहुंची आरोपी ने उस अपने साथ भीमालिया गांव स्थित कृषि कुएं पर जबरदस्ती ले गया। जहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर 17-18 नवम्बर को रखा। इस दौरान आरोपी ने उससे दो से ज्यादा बार रेप किया। 19 नवम्बर 2021 की सुबह करीब छह बजे आरोपी भंवरलाल सो रहा था। इस दौरान नाबालिग मौका देख वहां से निकल गई तथा ग्रामीणों की मदद से अपने घर पहुंची तथा परिजनों को सारी बात बताई। जिस पर 19 नवम्बर 2019 को गुड़ा एंदला थाने में नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा गया। मामले में 6 जनवरी 2022 को पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्होंने पाली जिले के सांवलता गांव (रानी) निवासी 21 साल के आरोपी भंवरलाल पुत्र बाबूलाल जोगी को नाबालिग को बंधक बनाकर रेप करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 26 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनवाई।
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