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राजस्थान हाईकाेर्ट के न्यायाधीश विजय विश्नाेई ने बगड़ी नगर इलाके में आईओसी की पाइपलाइन में सेंधमारी कर क्रूड ऑयल चुराने के मामले में गिरफ्तार किए गए आराेपी व पत्रकार श्याम शर्मा का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। इससे पहले आराेपी की जमानत अर्जी साेजत के अपर सेशन न्यायालय ने भी अस्वीकृत कर दी थी।
आराेपी वर्तमान में काेर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। सरकार की तरफ से पीपी अनिता गहलाेत ने पैरवी की। साेजत के अपर लाेक अभियाेजक गजेंद्र साेनी ने बताया कि तेल चाेरी में रायपुर निवासी व पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा काे एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उसकी भी इस मामले में भूमिका सामने आई थी। आराेपी का जमानत आवेदन खारिज हाेने के बाद उसने अपने वकील के माध्यम से राजस्थान हाईकाेर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था।
आराेपी की तरफ से पैरवी करते हुए वकील ने दलील दी कि तेल चाेरी में उसकी काेई भूमिका नहीं है। उसके पास से 2 लाख रुपए की जाे बरामदगी बताई गई, वह उसकाे अखबार में विज्ञापन के बदले मिले हैं। पीपी गहलाेत ने इसका पुरजाेर तरीके से विराेध किया। दाेनाें पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली में माैजूद साक्ष्याेंं काे देखने के बाद न्यायाधीश ने जमानत आवेदन काे नामंजूर कर दिया।
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