पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पीएस भाटी ने माउंट आबू में बिल्डिंग मेटेरियल की राशनिंग व टोकन सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए एसडीओ, म्युनिसिपल कॉपोर्रेशन के चेयरमैन माउंट आबू व कलेक्टर सिरोही को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिकाकर्ता होटल एसोसिएशन माउंट आबू की ओर से दायर याचिका में बताया गया, कि 25 जून 2009 को माउंटआबू को इको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया था। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के 2 साल में जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना था। इस दौरान निर्माण की अनुमति आदि देने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का वर्ष 2015 में दो साल के लिए पुनर्गठन किया गया।
मॉनिटरिंग कमेटी ने निर्माण व रिपेयरिंग के लिए बिल्डिंग मेटेरियल के लिए राशनिंग व टोकन सिस्टम बनाया था, जबकि नोटिफिकेशन ऐसे टोकन सिस्टम का कोई जिक्र नहीं था। जोनल मास्टर प्लान वर्ष 2015 में नोटिफाई किया गया तथा बिल्डिंग बायलॉज भी बनाए गए, लेकिन टोकन सिस्टम अभी तक विद्यमान है। इस संबंध में वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री को भी प्रतिवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट ने एसडीओ माउंट आबू व कलेक्टर सिरोही को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
पॉजिटिव- इस समय ग्रह स्थितियां पूर्णतः अनुकूल है। सम्मानजनक स्थितियां बनेंगी। विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह में वृद्धि होगी। आप अपनी किसी कमजोरी पर भी विजय हासिल...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.