थाना क्षेत्र की नाबालिग बालिका के 5 माह का गर्भ होने की जानकारी पर भारतीय दंड संहिता व पॉस्को अधिनियम के तहत सोतेले पिता पर दर्ज प्रकरण में 12 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से जिला चिकित्सालय में उपचारत रहने के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष वैष्णव, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कोमल पालीवाल व सदस्य बहादूरसिंह चारण, हजेंद्र सिंह चौधरी स्वास्थ जानकारी ली। बाल कल्याण समिति के द्वारा बालिका के स्वास्थ्य लाभ के बाद आश्रय प्रदान करने का आदेश दिया।
बालिका को प्रतिकर दिलाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए अपर जिला न्यायाधीश मनीष वैष्णव ने निर्देश दिए। प्राधिकरण सचिव के द्वारा बैठक कर जानकारी ली गई। इस दौरान नाथद्वारा अस्पताल के पीएमअाे डॉ. कैलाश भारद्वाज, डॉ. बाबूलाल जाट, डॉ. प्रतिभा शाह, डॉ. प्राची शर्मा, नर्सिंग इंचार्ज निर्मल गहलोत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी जिला पुलिस उपअधीक्षक छगन लाल पुरोहित, हेड कांस्टेबल ओम सिंह चूंडावत उपस्थित रहे।
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