गंगापुर सिटी में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांशा मीना ने चेक बाउंस मामले में आरोपी कैलाश चंद निवासी शिवपुरी बी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
परिवादी के अधिवक्ता गजेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि परिवादी अब्दुल शहीद ने आरोपी कैलाश चंद्र के विरुद्ध एक परिवाद न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि परिवादी और मुलजित की आपस में अच्छी जान पहचान है। आरोपी ने अपनी निजी आवश्यकता बताते हुए घरू खर्च के लिए 10 जनवरी 2016 को दो लाख 60 हजार रुपए नकद उधार लिए थे। उसने इस राशि को दो माह में परिवादी को भुगतान करने का वायदा किया था। 1 जनवरी 2016 को ही एक पोस्ट डेटेड चेक बैक ऑफ इंडिया शाखा गंगापुर सिटी का दिया था। लेकिन परिवादी ने जब चेक को अपने खाते में कैश कराने के लिए लगाया तो वह बाउंस हो गया।
कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी आरोपी कैलाश चंद को 1 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.