जिला एवं सैशन न्यायालय के न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सैना ने प्राणघातक हमले के पांच आरोपियों को सात वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी रामरेश उर्फ रामकेश को धारा 307 भादस में सात वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 326/149 भादस में पांच वर्ष का साधारण कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी भजनलाल, रामलाल, रामसिंह व कृपाशंकर को धारा 307/149 भादस में सात वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इसी प्रकार आरोपी रामलाल, रामसिंह व कृपाशंकर को धारा 325/149 भादस में तीन वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को धारा 148 भादस में एक वर्ष का साधारण कारावास, धारा 323/149 भादस में एक माह का साधारण कारावास, धारा 341 भादस में 15 दिन का साधारण कारावास, धारा 504 भादस में दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 147 भादस में पांच सौ रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपियों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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