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अगर आपको सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने, खुले में थूकने, नहाने व शौच करने की आदत है तो इसे सुधार लें। अब आप ऐसा करते पाए गए, तो इसके लिए आपको 100 रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन 2021 के तहत शहर की सरकार नगरपरिषद ने अच्छी रैंक हासिल करने व शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए इस जुर्माने का प्रावधान लागू किया है।
आयुक्त हेमंत तंवर ने बताया कि शहर में नगरपरिषद की सड़कों, पार्कों व खुले सार्वजनिक स्थानों पर कचरा व गंदगी फैलाने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है तथा जोन प्रभारियों व जमादारों को जुर्माना वसूली की जिम्मेदारी व लक्ष्य दिए गए है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित जुर्माना राशि के अनुसार रहवासीय भवनों के निवासियों तथा हलवाई, चाट, पकोडी, फास्ट-फुड, आईस्क्रीम, गन्ने का ज्यूस व अन्य ज्यूस, सब्जी व फ्रुट आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर कचरा फैलाने पर 75 रुपए प्रतिदिन जुर्माना, दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर 500 रुपए जुर्माना प्रतिदिन, रेस्टोरेन्ट, होटल मालिकों द्वारा खुले पर कचरा डालने पर 1000 रुपए प्रतिदिन, औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर 2500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना वसूला जाएगा।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर खुले में पेशाब करने पर, थूकने पर, नहाने पर 100 रुपए एक बार तथा खुले में शौच करते पाए जाने पर 200 रुपए तथा गोबर डाले जाने पर 2500 रुपए जुर्माना राशि वसूली जाएगी। साथ ही होटल, रेस्टोरेन्ट व आवासीय घरो द्वारा द्वारा गीला कचरा व सुखा कचरा अलग-अलग जमा नहीं किए जाने पर भी जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। आयुक्त बताया कि इसके लिए गठित टीम नियमित रूप से सार्वजनिक स्थानों पर शहर का औचक निरीक्षण करेगी तथा ऐसा करते पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूलेगी।
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