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राजस्थान हाईकोर्ट ने लक्ष्मणगढ़ पंस. सदस्य को अपदस्थ किए जाने से रिक्त हुए वार्ड 18 में उप चुनाव करवाए जाने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने वार्ड में निर्वाचित सदस्य विजेंद्र को तीन संतान के मामले में अपदस्थ कर दिया था। हालांकि प्रधान के चुनाव में निलंबित सदस्य को एडीजे कोर्ट आदेश पर बंद लिफाफे में मतदान करवाया गया था।
हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि विजेन्द्र द्वारा डाले गए वाेट काे सुरक्षित रखा जाए तथा कोर्ट आदेश के बिना वार्ड के चुनाव संबंधी प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए। वार्ड 18 से निर्वाचित भाजपा के विजेन्द्र काे तीन संतान के मामले में राज्य सरकार ने 9 दिसम्बर काे निलम्बित करते हुए प्रधान व उपप्रधान चुनावाें में वाेट देने पर राेक लगा दी थी।
विजेंद्र ने एडीजे काेर्ट में याचिका लगाई। एडीजे कोर्ट के आदेश पर 10 दिसम्बर काे प्रधान व उसके बाद उपप्रधान के चुनावाें में विजेन्द्र काे वाेट डलवाया गया। लेकिन उसकाे सीलबंद लिफाफे में रखने के आदेश थे। 1 जनवरी 2021 काे राज्य सरकार ने विजेन्द्र की सदस्यता ही रद्द कर दी। इसके खिलाफ विजेंद्र ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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