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- Memorandum Given To CM Gehlot Regarding 9 point Demands, State President Said Picketed At Martyr's Memorial In Jaipur, No Hearing Was Held
पंस सदस्य 16 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव:प्रदेशाध्यक्ष बोले- जयपुर में धरना देने पर भी नहीं हुई सुनवाई
सीएम अशोक गहलोत से वार्ता करते हुए पंचायत समिति सदस्य।
प्रदेशभर के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के सदस्य एक बार फिर राजस्थान विधानसभा का घेराव करने के मूड में हैं। सदस्यों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 16 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का एलान कर दिया हैं। प्रदेशभर के हजारों पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के सदस्य शामिल होंगे। इससे पहले सदस्यों ने सरकार को चेताने के लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन भी किया गया था।
सीकर से पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रतिनिधिमंडल सोनू परिद्वाल, सुरेश चौहान मुकेश शर्मा, मुकेश यादव व निधि कंवर ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाक़ात की और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह सुरपुरा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 6 महीने से आंदोलनरत है। इसकी शुरुआत उपखंड स्तर एसडीएम को ज्ञापन देकर हुई थी। इसके बाद प्रदेशभर के सदस्यों ने जिला स्तर पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए।
ये है 9 सूत्रीय मांगें
- सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार, विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन, प्रमाणीकरण करने का अधिकार देने के लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी किया जाए।
- अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र व राज्यों से प्राप्त अनुदान राशि मे से पंचायत समिति सदस्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने निर्वाचित क्षेत्र में विकास करवाने हेतु निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध कराई जाए।
- अपने वार्ड में पंचायत समिति के मद से विकास कार्य स्वीकृत करवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रपत्र 5 दिए जाने की अनिवार्यता को हटाया जाए, इसकी जगह पंचायत समिति सदस्यों से प्रपत्र 5 लिए जाने की स्वीकृति जारी की जाए।
- स्वायत्तशासी संस्थाओं के पार्षदों व पंचायत राज संस्थाओं के प्रधान, जिला प्रमुख व सरपंच की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी मासिक मानदेय न्यूनतम 10 हजार स्वीकृत किए जाएं।
- सदस्यों के वार्ड में होने वाले प्रत्येक विकास कार्यों के पूर्णतया, उपयोगिता प्रमाण पत्र पर पंचायत समिति सदस्य के हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाएं।
- पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायत की, कोरम बैठकों में लिए जाने वाले निर्णय में कोरम के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में शामिल किए जाने को लेकर विभाग से परिपत्र जारी करवाएं।
- वार्ड क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक विकास कार्य की शिलालेख पट्टिका पर पंचायत समिति सदस्य का नाम लिखे जाने को लेकर विभाग से परिपत्र जारी किया जाए।
- पंचायत समिति सदस्य के वार्ड में पंचायत समिति से स्वीकृत विकास कार्य मे सदस्य की अनुशंसा अनिवार्य की जाए।
- सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आदि का प्रगति विवरण उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश जारी किए जाएं।