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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपर लोक अभियोजक डाॅ. केडी चारण ने बताया कि सडू बड़ी की पीड़िता ने सांडवा थाने में रिपोर्ट दी थी कि आरोपी कुशालसिंह ने उसका नहाते हुए का वीडियो बना लिया। ब्लैकमेल कर बीकानेर शीतला माता गेट के पास स्थित एक मकान पर ले गया।
वहां सडू बड़ी के पप्पुसिंह और कुशालसिंह ने दुष्कर्म किया। बाद में जबरदस्ती मोडाराम जाट पुत्र पन्नाराम भारी निवासी ग्राम पैमासर, बीकानेर के पास भेजा, जहां दुष्कर्म किया गया। कोर्ट के समक्ष आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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