माउंट आबू शहर में अब भवन रिपेयर और रिनोवेशन की अनुमति के लिए नगर पालिका के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब नगर पालिका की बजाए एसडीएम ऑफिस से इसकी अनुमति मिलेगी। एसडीएम ने बुधवार को इसके आदेश जारी किए हैं।
एसडीएम राहुल जैन ने भवन रिपेयर-रिनोवेशन संबंधी नए आदेश जारी किए हैं। इनके अनुसार अब इनसे संबंधित फाइल आवेदक सोमवार को एसडीएम ऑफिस में जमा करा सकेगा। इस पर पटवारी माउंट और पटवारी ओरिया स्पष्ट रिपोर्ट देंगे। बुधवार और शुक्रवार को प्रभारी भूमिशाखा नगर पालिका, ग्राम विकास अधिकारी ओरिया की ओर से उपखंड कार्यालय में फाइलों में आवेदक के स्वामित्व की स्पष्ट रिपोर्ट देंगे। मंगलवार और गुरुवार को विधिक साखा नगरपालिका की ओर से उपखंड कार्यालय में फाइल में आवेदक की वाद-विवाद की स्पष्ट रिपोर्ट देंगे।
सहायक अभियंता नगर पालिका एवं नगर सुधार न्यास आबू की ओर से उपखंड कार्यालय में जमा कराई गई फाइल पर प्राप्त कर रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद संस्थापन शाखा उपखंड कार्यालय का कार्मिक उपस्थिति की सूचना रजिस्टर में दर्ज कर आदेश के अनुसार पत्रावली नियम के अनुसार रिपोर्ट करेगा। उक्त प्रक्रिया को समय सीमा के अनुसार सभी कर्मचारियों के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उपखंड कार्यालय माउंट आबू की ओर से इको सेंसेटिव जोन एवं एनजीटी के आदेशों की पालना एवं नियम के अनुसार कार्रवाई कर पत्रावली का निस्तारण कर टोकन जारी किया जाएगा।
माउंट आबू शहर में इको सेंसेटिव जोन में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की रोकथाम हेतु माउंट इको सेंसेटिव जोन नोटिफिकेशन 25 जून 2009 की पालना में मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से अनुमोदन उपरांत टोकन व्यवस्था शुरू की गई थी। नगरपालिका में आमजन की ओर से रिपेयर रिनोवेशन सहित विभिन्न पत्रावलियां लगाई जाती हैं। नगरपालिका में लोगों की ओर से लगाई पत्रावलियों का समय से निष्पादन नहीं होने से आम लोगों में काफी रोष था। पालिका की ओर पत्रावलियों पर स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने पर भी कार्य बाधित हो रहा था। लंबे समय से आम जनता की परेशानियों को देखते हुए एसडीएम राहुल जैन ने बुधवार को शाम को नए आदेश जारी कर दिए हैं।
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