मोटर परिवहन से संबंधित दो या दो से अधिक कार्मिकों को नियोजित करने वाले संस्थानों को अब श्रम विभाग से लाइसेंस लेना होगा। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि जिले में संचालित ऐसे सभी संस्थान जिनमें मोटर परिवहन (कार, बस, ट्रक आदि) क्षेत्र (कारखाना एक्ट में पंजीकृत संस्थानों के अतिरिक्त) में, जिनमें दो या दो से अधिक कर्मचारी या श्रमिक नियोजित हो, उन्हें नियमानुसार श्रम विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
ऐसे सभी स्कूल और कॉलेज, ट्रांसपोर्ट कम्पनियां, बस सर्विस, जिसमें 2 या 2 से अधिक ड्राइवर, खलासी या हेल्पर कर्मचारी लगे हुए हैं। उन सभी पर यह एक्ट लागू होगा। इस संबंध में 5 दिसंबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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