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औषधि नियंत्रण विभाग ने दाे व्यक्तियों के खिलाफ नियमों के विरुद्ध दवाओं की बिक्री करने पर न्यायालय में इस्तगासे दायर किए गए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार चन्द पुत्र कृष्णलाल व ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश उर्फ बबलू पुत्र हुकमचन्द निवासी केसरीसिंहपुर से नशे में दुरुपयोग होने वाली शेड्यूल एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाइसेंस व बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहण करना पाया गया था।
इस पर औषधि नियंत्रण अधिकारी पंकज जोशी ने जांच के लिए नमूने लेकर स्टाॅक जब्त किया गया था। इस प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत न्यायालय सीजेएम न्यायालय में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासा दायर किया गया है। सहायक औषधि नियंत्रक डीएस उप्पल ने बताया कि न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर प्रसंज्ञान लेकर दोनों आरोपियों को तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
उप्पल के अनुसार मैसर्स महालक्ष्मी मेडिकल स्टाेर बस स्टैंड एनएच-15 गांव लालपुरा पालीवाला, तहसील सूरतगढ़ से औषधि लाइसेंस निष्प्रभावी होने के बाद भी औषधियों का खरीद, बेचान और भंडारण पाया गया था। इस पर औषधि नियंत्रण अधिकारी रामपाल ने जांच की कार्रवाई की थी। इस मामले में भी फर्म के मालिक अमरजीत सिंह व फार्मासिस्ट रामचन्द्र के विरुद्ध इस्तगासा दायर किया गया।
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