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कोरोना की शुरुआत के साथ ही मार्च 2020 से बंद पड़े जिले के कोचिंग संस्थान, शैक्षिक संस्थान और स्कूल गृह विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार 18 जनवरी से खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोचिंग क्लासेज और स्कूलों में कोरोना काल के 9 महीनों बाद फिर चहल-पहल लौटेगी। कोचिंग क्लासेज और स्कूल संचालकों ने कक्षाएं लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अब कक्षाओं में पहले की तरह ज्यादा भीड़ नहीं की जा सकेगी। बगैर मास्क विद्यार्थियाें को एंट्री नहीं मिलेगी और कोरोना से बचाव की एडवाइजरी की पालना करनी होगी। पानी की बोतल खुद ही लानी होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने गृह विभाग के आदेश की पालना में काेचिंग स्थान, स्कूल व अन्य शैक्षिक संस्था खोलने से पूर्व सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने सीआरपीसी की धारा 144,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 के तहत शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कोचिंग संस्थान, स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान खोलने से पूर्व गाइड लाइन की पूरी तरह से पालना करने के निर्देश दिए हैं। काेचिंग संस्थान खोलने से पूर्व विद्यार्थियाें के संंबंध में कलेक्टर की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी को सूचना देनी होगी। नोजगे पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉ. पी सूदन के अनुसार बोर्ड कक्षाओं का काफी सिलेबस पूरा हो चुका है। सीबीएसई ने सिलेबस में कटौती भी की है।
अब कक्षाएं विद्यार्थी संख्या की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ लगेंगी। सप्ताह में एक दिन पहले 50 प्रतिशत विद्यार्थी आएंगे और अगले दूसरे 50 प्रतिशत विद्यार्थियाें को बुलाने का रोटेशन रखा जाएगा। इससे स्कूल बसों में भी विद्यार्थियाें की संख्या कम हाेने से फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना हाे सकेगी। इंडियन एजुकेशनल एकेडमी के संचालक केएल यादव के अनुसार विद्यार्थियाें की ओर से कोचिंग कक्षाएं शुरू करने की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी। तब सरकार का कक्षाएं खोलने पर प्रतिबंध था। अब 18 जनवरी को कक्षाएं हाल की 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ शुरू की जाएंगी। कमरों को शाम को संस्थान बंद होते समय सेनेटाइज किया जाएगा।
गाइड लाइन माता-पिता की सहमति जरूरी होगी
अभिभावकों की सहमति: कंटेनमेंट जोन से बाहर ही कक्षाएं शुरू हो सकेंगी। इसके लिए विद्यार्थियाें के माता-पिता की सहमति लेना जरूरी होगा। इसी दौरान ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग लर्निंग के माध्यम को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य : राज्य से बाहर से आने वाले विद्यार्थियाें की 24 घंटे पूर्व आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य होगी। जांच रिपोर्ट नेेगेटिव होने पर ही कोचिंग कक्षा में आने की अनुमति होगी। प्रत्येक विद्यार्थी की स्क्रीनिंग भी होगी।
दो बैच में 30 मिनट अंतराल: दो बैच के बीच कम से कम 30 मिनट का अंतराल रखना होगा ताकि दोनों बैचों के विद्यार्थी एक साथ इकट्ठे न हाे सकें। एक बैच समाप्त होने के बाद और दूसरा बैच शुरू हाेने से पहले कक्षा को सेनेटाइज किया जाएगा।
सीसीटीवी कैमरे व एप अनिवार्य : संस्थान में कोरोना से बचाव की एडवाइजरी की पालना हो रही है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। कैमरों से निगरानी की व्यवस्था होगी।
मास्क नहीं तो संस्थान ही देगा : कक्षा नो मास्क नो एंट्री के आधार पर चलेगी। अगर किसी विद्यार्थी ने मास्क नहीं लगाया तो संस्थान ही मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा। तापमान मापन के बाद ही एंट्री होगी।
काउंसलिंग की व्यवस्था : विद्यार्थियाें का मानसिक व भावनात्मक मनोबल बढ़ाने के लिए संस्थान की ओर से काउंसलर की व्यवस्था भी करनी होगी। विद्यार्थियों को उनके कमरे के अलावा अन्य कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
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