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मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को कार्यवाहक तहसीलदार पायल अग्रवाल व रजिस्ट्रार कार्यालय के लिपिक अनिल चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश जारी किए हैं। एडवोकेट प्रेमकुमार चुघ ने बताया कि पारिवारिक विवाद में चक 1पीटीडी बी के मुरब्बा नं. 226/369 पर राजस्व मंडल द्वारा 3 दिसंबर 2020 को भौतिक और रिकार्ड दोनों के यथा स्थिति रखने के स्टे आदेश जारी किए गए थे।
परिवादी हजारीराम ने इस स्थगन आदेश की प्रति 15 दिसंबर को उप पंजीयक कार्यालय श्रीविजयनगर में पायल अग्रवाल के समक्ष पेश करके स्टे का आदेश दर्ज करवाया था। 2020 को जमाबंदी पर स्टे आदेश अंकित कर लिया गया था। स्टे बावजूद संबधित मुरब्बे के एक भाग का बेचान कर दिया गया। बेचान के बैयनामे का रजिस्ट्रार द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए पायल अग्रवाल व लिपिक अनिल चौधरी ने 5 जनवरी 2021 इस बेचान के बैयनामा को पंजीबद्ध कर दिया। जिससे बेचान करने वाले के अलावा, दूसरे पक्ष के परिवारजनों को आर्थिक क्षति होने पर पायल अग्रवाल व अनिल चौधरी के खिलाफ हजारीराम निवासी 1पीटीडी बी ने न्यायालय की शरण ली।
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