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कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए गृहविभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बिंदु संख्या 11 व 12 पर विवाद खड़ा हो गया है। कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की गई गाइडलाइन के इस बिंदु में कहा गया है कि अगर अध्ययन के दौरान विद्यार्थी संक्रमित होता है तो निकटस्थ अस्पताल में या कोविड सेंटर में भर्ती कराया जाए और इसका खर्चा संस्थान वहन करेगा। कोचिंग संचालकों के साथ साथ इस बिंदु का निजी स्कूल संचालकों ने भी विरोध किया है। सरकार ने 18 जनवरी से कोचिंग संस्थानों सहित स्कूल और कॉलेजों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इसको लेकर बुधवार को गृहविभाग ने एक गाइडलाइन जारी की थी। इसी में ये हवाला दिया गया है।
ये है विवादित बिंदु 11-12, कोचिंग संचालक बोले- अन्याय
संस्थान में अध्ययन के दौरान किसी विद्यार्थी में कोरोना के लक्षण मिलने पर तुरंत पास के कोविड सेंटर में आइसोलेशन या इलाज के लिए रेफर या भर्ती किया जाएगा। जिसका व्यय संस्थान भरेगा। इधर, कोचिंग संचालकों ने इसे गलत और अन्यायपूर्ण बताया। वे बोले- इस विवादित बिंदु को गाइडलाइन से तुरंत हटाना चाहिए। नहीं तो आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा।
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