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एसीजेएम कोर्ट ने चेक अनादरण होने पर अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास तथा साढ़े तीन लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले के अनुसार परिवादी जसवंत सिंह पुत्र गणपतलाल आंजना निवासी बसाड़ ने परिवाद पेश किया कि अभियुक्त ओमप्रकाश दमामी पुत्र मांगीलाल दमामी निवासी डाबडा व परिवादी की जान पहचान होने से अभियुक्त द्वारा परिवादी से 2 लाख 20 हजार रुपए नकद उधार लिए।
उधार ली गई रकम पेटे अभियुक्त ने परिवादी को एक चेक अपने बचत खाता का दिया था। परिवादी ने इस चेक को भुगतान के लिए लगाया लेकिन अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बैंक ने उक्त चेक को परिवादी को लौटा दिया।
उभयपक्षों की बहस के बाद न्यायालय ने माना कि अभियुक्त ने जानबूझकर परिवादी को धोखा देने व पैसे हड़प करने की नीयत से अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं रखा, इसलिए अभियोगी चेक में वर्णित उक्त राशि प्राप्त करने से वंचित रहा।
ऐसे में न्यायाधीश विक्रम सांखला ने अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा साढ़े तीन लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के साथ जुर्माना राशि जसवंत सिंह को प्रतिकर के रूप में दिलाने का आदेश पारित किया।
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