आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने शुक्रवार को सुरेश नगर में करीब 3 हजार वर्ग मीटर के अवैध निर्माण को सील कर दिया। टीम ने 20 अक्टूबर को निरीक्षण किया था। भूखंड मालिक अनूप गर्ग को निर्माण कार्य के संबंध में स्वीकृत नक्शा दिखाने को कहा तो वह कोई साक्ष्य नहीं दे सके।
एडीए ने मामले में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत 'कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही नोटिस तामील कराने के बाद थाना-न्यू आगरा पुलिस के साथ निर्माण कार्य रुकवा दिया।
कार्रवाई के समय ये रहे मौजूद
मामले में सुनवाई के लिए 14 और 22, 30 नवम्बर 2022 की तिथि नियत की गईं। नियत तिथि पर भूखंड मालिक उपस्थित नहीं हुए। अन्तिम सुनवाई के लिए एडीए ने 16 मार्च को नोटिस भेजा था। इसके बाद भी विपक्षियों ने कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।
आज एडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28 क (1) के तहत निर्माण सील कर दिए। सीलिंग की कार्रवाई के समय सहायक अभियंता केके सरावगी, अवर अभियंता सतेंद्र सोलंकी मौजूद रहे। सीलिंग की कार्रवाई के बाद बिल्डिंग के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया।
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