पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
उत्तर प्रदेश कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है। जरूरी है कि चुनाव टालने की बजाय संक्रमण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। जनहित याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माधुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की बेंच ने की।
HC ने दी नाइट कर्फ्यू पर विचार करने की सलाह
इससे पहले मंगलवार को प्रदेश में बेकाबू होते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने नाइट कर्फ्यू पर विचार करने के लिए कहा था। इसके अलावा वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे। हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रसार को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार से शत प्रतिशत मास्क लगाना सुनिश्चित करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है।
सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन का निर्देश
हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोह मे भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट ने मास्क व सेनिटाइजर की उपलब्धता बनाए रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं।
पॉजिटिव- आज आसपास का वातावरण सुखद बना रहेगा। प्रियजनों के साथ मिल-बैठकर अपने अनुभव साझा करेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाने से बेहतर परिणाम हासिल होंगे। नेगेटिव- परंतु इस बात का भी ध...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.