विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अजीतमल इलाके के नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले के तीन दोषियों को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुख्य आरोपी शिवकुमार को सात वर्ष की कैद व तीस हजार रुपए और सहयोग करने वाले अमर सिंह व शिवराम को पांच वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्र ने बताया व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)जितेन्द्र सिंह ने बताया कि थाना अजीतमल में एक युवक ने रिपोर्ट लिखाई कि आठ नवंबर 14 की शाम छह बजे उसकी 16 वर्षीया पुत्री गांव के खेत में शौच क्रिया के लिए गई थी। तभी आरोपी शिव कुमार, अमर सिंह व शिवपाल उसको पुत्री को फुसलाकर भगा ले गए। बाद में पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर चार्जशीट प्रस्तुत की। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट में चला।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया
अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में कठोर दंड देने की बहस की। बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।
जुर्माना नहीं देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
मुख्य आरोपी शिवकुमार पुत्र लालाराम शिव टड़वा विकू (अजीतमल) को सात वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपये की सजा सुनाई। वहीं, मुख्य आरोपी के भाई अमर सिंह व एक और सहयोगी शिवराम निवासी ऊसरा अड्डा (ईटावा) को पांच वर्ष का कारावास व बीस-बीस हजार रुपये की सजा से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने जमा कराई गयी अर्थदण्ड की धनराशि से आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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