11 महीने बाद खब्बू तिवारी जेल से रिहा:जेल के बाहर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लिया आशीर्वाद

अयोध्या9 महीने पहले
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फैजाबाद जेल से छूटने के बाद गेट पर भाजपा के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी समर्थकों के बीच - Dainik Bhaskar
फैजाबाद जेल से छूटने के बाद गेट पर भाजपा के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी समर्थकों के बीच

अयोध्या में गोशाईगंज से भाजपा के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू शाम 5 बजे फैजाबाद जेल से रिहा हो गए। फर्जी मार्कशीट के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिली थी। कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों से अंदर रिहा करने का आदेश दिया था। रिहा होने के बाद समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर अपने नेता का स्वागत किया।

महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडेय बादल सहित तमाम भाजपा के कद्दावर नेताओं ने जेल गेट पर उनका स्वागत किया।

समर्थकों के स्वागत के बाद भाव विभोर खब्बू तिवारी
समर्थकों के स्वागत के बाद भाव विभोर खब्बू तिवारी

वाहनों के काफिले में सवार होकर खब्बू तिवारी सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे

भाजपा के निवर्तमान विधायक खब्बू तिवारी के स्वागत के लिए मंडल कारागार के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है।समर्थक भाजपा के झंडे लहरा कर अपने नेता के जेल से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैंl फैजाबाद कारागार से निकलने के बाद वाहनों के काफिले में सवार होकर खब्बू तिवारी ने सीधे हनुमानगढ़ी जाकर वहां दर्शन पूजन किया। यहां उनके साथ भाजपा महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र और जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के प्रतिनिधि रोहित सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहेl

हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद खब्बू तिवारी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत मनमोहन दास के आश्रम पर जाकर उनसे आशीर्वाद लियाl

निचली कोर्ट के सजा बरकरार रखने के आदेश को भी खारिज कर दिया

अयोध्या में गोशाईगंज के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को फर्जी मार्क शीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने के साथ ही निचली कोर्ट के सजा बरकरार रखने के आदेश को भी खारिज कर दिया हैl खब्बू तिवारी को जमानत मिलने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनके करीबी राजेश कुमार मिश्र ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को न्याय की जीत बताया है।

जेल से छूटते ही हजारों समर्थकों ने खब्बू तिवारी को घेर लिया
जेल से छूटते ही हजारों समर्थकों ने खब्बू तिवारी को घेर लिया

लखनऊ कोर्ट ने जनवरी 2022 के आदेश में बरकरार रखा था

इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को फैजाबाद न्यायालय की जज पूजा सिंह ने फर्जी मार्क शीट के मामले में 15 अक्टूबर 2021 को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस आदेश को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने जनवरी 2022 के आदेश में बरकरार रखा था।

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