आजमगढ़ जिले की कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पत्नी और मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी पर कोर्ट ने पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बी डी भारती ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार, आरोपी अजय चौहान पुत्र श्यामबली निवासी करेंहुआ थाना मेंहनगर मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा करता था। इसी कारण 26 मार्च 2012 को अजय ने अपनी नीतू तथा तीन वर्षीया पुत्री डॉली की गला दबा कर हत्या कर दी। इस मामले में मृतका नीतू के पिता राजेंद्र चौहान ने आरोपी पति अजय के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गवाहों के बयान पर कोर्ट ने लिया फैसला
इस मामले में सुनवाई करते हुए जिले के कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडेय ने राजेंद्र चौहान, राम अधार, रमेश राजभर, विवेचक जगदीश कुशवाहा, कांस्टेबल अरविंद यादव तथा डॉक्टर संतोष कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अजय चौहान को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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