आजमगढ़ की MP/MLA कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक अभय नारायन पटेल सहित चार आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राशन के कोटे के मामले में चल रहे विवाद के चलते 22 अक्टूबर 1998 में संतराज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में मृतक के भाई राम नारायन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिस समय संतराज की हत्या की गई उस समय अभय नारायन पटेल ब्लाक प्रमुख थे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सगड़ी तहसील से सपा के विधायक चुने गऐ थे। घटना में शामिल सभी चारों आरोपियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला MP/MLA कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने सुनाया।
यह हैं चार आरोपी
संतराज सिंह की हत्या में पूर्व विधायक अभय नारायन पटेल के साथ लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह पुत्र कोदई, हरेन्द्र पुत्र को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए अभियोजन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान संतराज की जब से हो गई थी, तभी से पूर्व विधायक रंजिश रखते थे। इसी रंजिश के चलते पूर्व विधायक की हत्या की गई। इस मामले में न्यायालय द्वारा 319 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में तलब कर अभियुक्त अभय नारायन सहित चारों आरोपियों को सजा सुनाई है।
हत्या में बने थे नामजद अभियुक्त
इस बारे में पूर्व विधायक के अधिवक्ता जीतेन्द्र यादव का कहना है कि घटना में एक ही चश्मदीद गवाह थे। घटना के समय उपस्थित भी नहीं थे, उन्हीं के बयान पर पूर्व विधायक सहित चार आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विधानसभा चुनाव से पूर्व ली थी भाजपा की सदस्यता
2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व सपा के पूर्व विधायक अभय नारायन पटेल ने 28 फरवरी को सगड़ी में तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आगमन से पूर्व भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की थी। अभय नारायन पटेल ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया था।
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