बागपत में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को जिला न्यायालय में एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी को दोषी पाया गया। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
27 जून 2018 का मामला
मामला बागपत जनपद थाना छपरौली क्षेत्र का है। जहां 27 जून 2018 को शाम के वक़्त 10 वर्षीय मासूम को गांव का एक व्यक्ति केशुपाल बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पकड़ जोन के डर से आरोपी ने बच्ची की निर्मम हत्या कर दी थी। वारदात कि तफ़्तीश में जुटी पुलिस ने आरोपी केशुपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विवेचना होने के बाद विशेष पोक्सो कोर्ट में ट्रायल हुआ। जिसमें 9 साक्ष्य कराये गए। जिसके चलते शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश शैलजा राठी ने आरोपी केशुपाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।
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