बस्ती जिले में टोल प्लाजा के अलावा अन्य सर्विस रोड पर वाहनों से हो रही वसूली की शिकायतों को जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने गंभीरता से लिया है। डीएम सौम्या अग्रवाल ने इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है। वहीं चिन्हित 27 ब्लैक स्पॉट पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ब्लैक स्पॉट बोर्ड, रबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग आदि स्थापित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। डीएम ने 15 दिन के भीतर कार्य पूरा कराने के लिए निर्देशित किया है।
डीएम ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की
डीएम सौम्या अग्रवाल ने एआरटीओ को प्रत्येक सप्ताह कार्य पूर्ति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि शीतकाल के पहले सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। बता दें डीएम सौम्या अग्रवाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र चिन्हित कर लें। डीएम ने कहा कि यदि सड़क पर किसी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है तो इसकी सूची एआरटीओ को उपलब्ध करा दें।
हाईवे पर असुरक्षित ढंग से खड़े न हो पाएं ट्रक
वहीं सडक सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी के लिए एडीएम को नोडल अधिकारी नामित किया गया। डीएम ने कहा कि वे एआरटीओ, सीओ, बीएसए और डीआईओएस के साथ बैठक कर उपायों की समीक्षा करें और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। डीएम सौम्या अग्रवाल ने हाईवे पर ट्रकों के असुरक्षित ढंग से खड़ा कर देने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हाईवे पर ट्रक खड़े होने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में पुलिस अधिकारी इस पर रोक लगाना सुनिश्चित कराएं। ट्रक खड़ा करने के लिए हाईवे पर चयनित 9 स्थानों पर सोलर लाइट लगवाएं। दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल निकटवर्ती अस्पताल में पहुंचाने वालों को चिन्हित कर सम्मानित किया जाए। शासन से धन मंगा कर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए।
शहर में न चलने पाएं ग्रामीण क्षेत्र के टेंपो
डीएम सौम्या अग्रवाल ने नगर क्षेत्र में वाहन पार्किंग का स्थान चिन्हित करने के लिए तहसीलदार सदर, यातायात निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की समिति गठित की है, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। डीएम ने कहा कि शहर क्षेत्र में अनावश्यक टेंपो के संचालन पर प्रतिबंध लगाएं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के टेंपो शहर में संचालित न हों। इसके लिए कलर कोडिंग कराई जाए। आरटीओ एवं पुलिस यह सुनिश्चित करे कि दिए गए लाइसेंस स्थल के किलोमीटर के भीतर ही टेंपो संचालित हों। शहर के सभी चौराहों पर जेब्रा लाइन बनवाएं, ताकि वाहन उसके पीछे रुकें और पैदल सड़क पार करने वालों को सुविधा हो सके।
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