इटावा पुलिस लाइन सभागार में बाल विवाह रोको कार्यशाला के दौरान पॉक्सो एक्ट व लैंगिक उत्पीड़न की विस्तृत जानकारी जानकारी दी गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह के निर्देशन में कार्यशाला आयोजित हुई।
बाल विवाह रोको कार्यशाला
कार्यशाला में बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने बाल विवाह क्या होता है इसे कैसे समाप्त किया जाएगा व शिकायत कहां दर्ज कराई जाती है और कार्रवाई क्या होती है इस पर विस्तृत जानकारी दी गई।उन्होंने बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई भी बताई। बाल विवाह में शामिल सभी लोग अपराधी माने जाते हैं और उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।
सहायक श्रम आयुक्त श्वेता गर्ग ने कहा कि 14 साल तक के बच्चों को खतरनाक व जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बाल श्रमिक बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें सही जीवनधारा में लाया जाता है।
पॉस्को एक्ट की जानकारी दी
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीप नारायण शुक्ला ने जनपद में चाइल्ड लाइन शुरू होने की आवश्यकता बताई। उन्होंने पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी डॉक्टर आदि पॉस्को एक्ट के अंतर्गत दोषी सिद्ध होता है तो उसे फांसी तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बालकों के हित में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशंसा पत्र के साथ प्रोत्साहित व सम्मानित करने की बात कही।
बैठक में प्रोबेशन कार्यालय से उमर मुर्तजा खान व बाल संरक्षण विशेषज्ञ के रूप में प्रेम कुमार शाक्य सहित जनपद के सहसों, बैदपुरा, बकेवर आदि थानों से पुलिस बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित उप निरीक्षकों राजेंद्र सिंह, मोहम्मद शाकिर, नेम सिंह, विश्वनाथ मिश्रा, देवचंद्र यादव, जयप्रकाश सिंह आदि ने भाग लिया।
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